नई दिल्ली: ITR Filing: जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे-वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख पास में आती जा रही है।
जुलाई भर में व्यक्तिगत आयकरदाता अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है।
वहीं अगर आप इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो जरूरी बातें पता कर लें।
इस टैक्स स्लैब के अनुसार, 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है।
वहीं 2.5 लाख से 5 लाख आय है तो 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये सालाना आय पर तीस फीसदी चुकाना होता है।
नया टैक्स स्लैब: नई टैक्स स्लैब के अनुसार, अगर 60 साल की उम्र से कम का व्यक्ति नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स भरता है और सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स,
10 लाख से 12.50 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स, 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय होने पर 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा।