प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है और इसके फायदे?

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के बहुत बड़ी आबादी अपने जीवन यापन के लिए जितने भर करती है. भारत सरकार ने किसानों के लिए काफी प्रकार की योजनाएं बनाई है. आज हम आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में बताने वाले हैं यह योजना किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिसका किसानों को लाभ मिलेगा इसलिए आज के पोस्ट में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है (PM Mandhan Yojana in Hindi).

हमारे देश में किसानों की स्थिति काफी बुरी है और हर साल कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं. सरकार के लिए यह काफी चिंता का विषय है क्योंकि अगर हमारे देश के किसान इस प्रकार से निराश होकर अपनी जान देंगे तो फिर पूरी आबादी के लिए अनाज की कमी का होना कोई बड़ी बात नहीं है. यही हाल रहा तो बहुत जल्दी देश में जो निर्यात होता है वह तो खत्म हो जाएगा उल्टा हमें ऊंची कीमत पर आयात करनी होगी.

हमाइससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा. इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की योजना का शुरूआत किया है. अगर क्या योजना सफलतापूर्वक उसके सालों तक पहुंचती है तो फिर इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी रे देश की जीडीपी बढ़ेगी और विकास होगा.

लेकिन आज भी कई लोग इस योजना के बारे में जानते नहीं और इसका फायदा नहीं उठा पाते इसलिए आज के पोस्ट में हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है (PM Mandhan Yojana in Hindi) और इससे किसानों को किस प्रकार से फायदा मिलता है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है – What is PM Mandhan Yojana in Hindi

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किसान मानधन योजना एक प्रकार की किसानों के लिए पेंशन की योजना है जिसके अंतर्गत 60 साल के बाद हर किसान को 3000 भतार पेंशन के रूप में दिया जाएगा. इस योजना की शुरुआत झारखंड से की गई है. इसके अंतर्गत सभी फंड का मैनेज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC करेगी.

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर कृषकों यानी किसानों को भी सीमा पर खड़े जवानों के समान सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि सीमा पर तैनात देश के जवानो की तरह ही हमारे किसान भाई भी साल के तीन सौ पैसठ दिन मौसम की मार सहकर हमारा भरण पोषण करते है

साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी बाकी क्षेत्रों से ज़्यादा सहयोग करते है। शायद यही कारण है जो हमारा शासन समय-समय पर किसान भाइयों के लिए कोई न कोई योजना का निर्माण करता ही रहता है ताकि वो भी देश के आम नागरिकों की भाँति हँसी खुशी, आसानी से जीवन यापन कर सकें।

भारत के कृषकों को लाभ पहुंचाती भारत सरकार द्वारा बनाई गयी कुछ प्रमुख योजनाएं कुछ इस प्रकार है.

  • प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
  • परम्परगत कृषि विकास योजना
  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
  • ग्रामिन भण्डारण योजना
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

अब एक बार में इन सभी योजनाओं को समझना थोड़ा कठिन होगा इसलिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान mandhan yojana क्या है।

और जानेगे इस योजना के कुछ ख़ास पहलुओं को की यह योजना कैसे काम करती है और इससे किस-किस को लाभ मिलेगा या इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा।

हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी वृद्ध किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान mandhan yojana। प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का ऐलान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 12२ फरवरी 2019, मंगलवार को अहमदाबाद में किया था और यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए होगी।

इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले किसानों को ₹3000 प्रति माह पेंशन के तौर पर दी जाएगी। अगर किसी कारणवश पेंशन लेने वाले वृद्ध किसान व्यक्ति की मौत हो जाती है तो रकम उनके जीवन साथी को मिलने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में आवेदन से पहले आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु

प्रधानमंत्री मानधन योजना के प्रमुख बिंदू

1. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश में लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की जा रही है।

2. इस स्‍कीम का उद्देश्‍य है कि जब लोग वृद्धावस्‍था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्‍हें आर्थिक सहायता देना है ताकि वे एक स्‍वास्‍थ्‍यपरक तथा खुशहाल जीवान यापन कर सकें।

3. इस स्‍कीम के तहत सभी पात्र लधु एवं सीमांत किसानों को 3000 रु. की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्‍वैच्छिक एवं अशंदान पर आधारित पेंशन स्‍कीम है।

4. यह पेंशन भारतीय जीवन निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन निध‍ि से किसानों को प्रदान की जाएगी।

5. किसानों को 55 से 200 रु. प्रतिमाह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 साल की आयु पूरी होने तक (सेवानिवृत्‍त‍ि की त‍िथि तक) जमा करना होगा।

6. केंद्र सरकार, पेंशन निधि में अंशदान द्वारा अशंदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी। जो किसान 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वे इस स्‍कीम को अपनाने के लिए पात्र हैं।

7. लघु एवं सीमांत किसान पति-पत्‍नी इस स्‍कीम को अलग-अलग अपनाने के लिए पात्र होंगे तथा वे जब 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो 3000 हजार रु. प्रतिमाह अलग-अलग पेंशन प्राप्‍त करने के हकदार होंगे।

8- ऐसे किसान जिन्‍होंने इस स्‍कीम को अपनाया है और बाद में किसी कारण से इस स्‍कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निध‍ि में उनके द्वारा जमा कराया गया अशंदान ब्‍याज सहित उन्‍हें वापस कर दिया जाएगा।

9. सेवानिवृत्‍त‍ि की तिथ‍ि से पहले किसान का आकस्‍म‍िक निधन हो जाने पर पति/पत्‍नी मृत व्‍यक्‍ति की शेष आयु तक शेष अंशदान का भुगतान इस पेंशन निधि में यथावत जारी रख सकता है।

10. सेवानिवृत्‍त‍ि की तिथ‍ि के बाद किसान की मृत्‍यु हो जाने की दशा में यदि पति/पत्‍नी इस स्‍कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान द्वारा जमा किया गया, कुल अंशदान ब्‍याज सहित उसके आश्रित पति/पत्‍नी को वापस कर दी जाएगी।

11. सेवानिवृत्‍त‍ि की तिथ‍ि से पहले किसान की मृत्‍यु हो जाने की दशा में पति/पत्‍नी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ब्‍याज सहित कुल अंशदान नामित को दे दिया जाएगा।

12. सेवानिवृत्‍त‍ि की तिथ‍ि से पहले किसान की मृत्‍यु हो जाने की दशा में, पति/पत्‍नी पारिवारिक पेंशन के रुप में अशंदान का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रु. प्रतिमाह प्राप्‍त करने के हकदार होंगे।

13. यदि किसान, पीएम किसान स्‍कीम का लाभ भोगी है तो वैसी स्थिति में उसे सीधे पीएम किसान वाले बैंक वाले खाते में (जिस पर वह पीएम किसान का लाभ प्राप्‍त करता है) अशंदान प्रदान किया जा सकता है।

14. पात्र किसान जो इस स्‍कीम का लाभ प्राप्‍त करने के इच्‍छुक हैं वे कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर इस स्‍कीम का लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं उन्‍हें अपने साथ आधार नंबर, बैंक की पासबुक एवं भूजोत की प्रति का विवरण ले जाना होगा।

15. नामांकन के लिए वैकल्पिक अन्‍य सुविधाएं पीएम किसान स्‍टेट नोडल ऑफ‍िसर अथवा किसी अन्‍य माध्‍यम से अथवा ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्‍ध कराई जाएगी। इस स्‍कीम के तहत नामांक‍न निशुल्‍क किया जाता है तथा किसानों को नामांकन के लिए सीएससी केंद्रों में कोई भुगतान नहीं करना होगा।

योजना के अनुसार लाभार्थी किसान अपने खाते में जितनी धनराशि का योगदान करेंगे सरकार भी उनके उनके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही धनराशि का योगदान करेगी।

प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं?

  1. किसान असंगठित क्षेत्र में काम करता हो।
  2. आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच की होनी चाहिए।
  3. आपकी मासिक आय ₹15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि इपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम या राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य या इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना हेतु पहचान के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जैसे:

  • आधार कार्ड
  •  बचत खाता/जनधन खाता आईएफएससी कोड के साथ
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री मानधन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना आवश्यक है। सीएससी केंद्र का पता लगाने के लिए आप ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी के ब्रांच ऑफिस ईएसआईसी, ईपीएफओ या केंद्र तथा राज्य सरकार के लेबर ऑफिस जाकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर का पता लगा सकते हैं।

सीएससी सेंटर जाने से पहले उपर्युक्त उल्लेख किए गए दस्तावेजों को ले जाना ना भूलें। उन दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी अपने साथ रखें।

कॉमन सेंटर पर आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए सहमति फॉर्म के साथ-साथ स्वप्रमाणित फॉर्म जमा करना आवश्यक होगा। दोनों ही फॉर्म सीएससी पर उपलब्ध होंगे फॉर्म को भरकर पूरे विवरण को वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई होने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी पासवर्ड आ जाएगा। ओटीपी पासवर्ड अंकित करने पर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कितना करें योगदान

इस योजना के तहत प्रति किसान को कितनी धनराशि देनी है यह उसकी आयु पर निर्भर करता है। जो धनराशि तय की जाएगी वह आपको 60 वर्ष का होने तक अदा करनी होगी। सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अलावा तमाम रकम आपके बचत खाते से मासिक आधार पर कटेगी। पहला सब्सक्रिप्शन नगद में जमा होगा इसके बाद 60 साल तक का होने तक धनराशि खाते से अपने आप ही कट जाएगी।

जाने कैसे पूरी होगी प्रक्रिया

सीएससी केंद्र में पंजीकरण होने के पश्चात इस योजना के तहत ऑनलाइन पेंशन नंबर जनरेट होता है। सीएससी आपको पेंशन स्कीम कार्ड का एक प्रिंट आउट देती है जिसने लाभार्थी का नाम पेंशन शुरू होने की तारीख मासिक पेंशन राशि पेंशन अकाउंट नंबर सहित और भी कई जानकारियां मौजूद होती हैं।

उपरोक्त दिए गए बिंदुओं के आधार पर वृद्ध किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ कैसे उठाएं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन विभिन्न योजनाओं से हज़ारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादात में शामिल किसानो को लाभ प्राप्त हुए है। योजनओं की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त आकड़ों के अनुसार:

  • प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 31 करोड़ से भी ज़्यादा किसानो को लाभ दिए है और अपने आप में एक बहुत ही सफल योजना साबित हुई है।
  •  प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी अब तक 93 सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत 65,634 करोड़ स भी ज़्यादा रूपए खर्च किये जा चुके है।
  • प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत तो अभी तक पंजीकरण क्रिया भी समाप्त नहीं हो पायी है। 15 फरवरी 2019 से ही पंजीकरण प्रक्रिया का प्रारम्भ हो चुका है और अभी भी किसान भाई सैकड़ों की तादात में पंजीकरण करा इस योजना का लाभ उठाने को तत्पर है।

भारत जैसे विकासशील देश में एक तरफ जहां आधी से ज़्यादा आबादी अपने जीवन यापन के लिए खेती किसानी पर निर्भर रहती है, वहीं के किसान सबसे पिछड़े वर्ग में जी रहे है और दिन-ब-दिन इस पिछड़ते दलदल में धंसते ही जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट क्षेत्र के कारगार हर दिन नयी-नयी उपलब्धियों के साथ नए नए संसाधनों में ज़िन्दगी का आनंद उठा रहे है। शायद इसिलए कहा जाता है कि भारत में धीरे धीरे ही सही पर गरीब और गरीब व अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और यहां पर गरीब की श्रेणी में सबसे पहला नाम हमारे किसान भाइयों का ही दर्ज है।

पर अब वो दिन दूर नहीं जब वृद्ध अवस्था में जूझ रहे किसानों के चेहरे पर क़र्ज़ की चिंता में बनी लकीरें नहीं बल्कि संतुष्टि की मुस्कान फैली नज़र आएगी। आखिरकार यही तो वो संतुष्टि है, यही तो वो मुस्कान है जिसके लये प्रशासन आए दिन नयी नयी योजनाव, पॉलिसियों और स्कीमों को लांच कर रहा है।

संक्षेप में

किसानों को हर प्रकार की आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं बनाए हैं जिनमें से प्रमुख योजनाओं में ऐसे कई योजनाओं को आप पहले से जानते होंगे जैसे कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल बीमा योजना, ग्रामीण भंडारण योजना इत्यादि. इसीलिए आज की पोस्ट में हमने जाना कि  प्रधानमंत्री मानधन योजना क्या है (What is PM Mandhan Yojana in Hindi). इस योजना से किसानों को किस प्रकार से फायदा होगा और यह उन तक कैसे पहुंचेगी इसके बारे में भी हमने यहां पर जानकारी दी.

दोस्तों आपको भी हर बात के लिए सजग रहना चाहिए और हमारे किसानों के प्रति लगाव भी होना चाहिए क्योंकि जब तक वह है तब तक हमें खाने को मिल रहा है.अगर किसान खेती करना छोड़ देंगे तो हमारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं होगा. इसे आप का भी फर्ज बनता है कि आप देश के किसानों तक इस योजना के बारे में जरूर जानकारी पहुंचाएं. ताकि उन्हें इस जानकारी के जरिए फायदा मिल सके.

Wasim Akram

वसीम अकरम WTechni के मुख्य लेखक और संस्थापक हैं. इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है लेकिन इन्हें ब्लॉगिंग और कैरियर एवं जॉब से जुड़े लेख लिखना काफी पसंद है.

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