EPFO : PF ( Provident Fund) के सदस्य Online UAN (Universal Number) को कैसे जनरेट कर सकते हैं?  

आप सभी पाठकों में से अधिकतर यह जरुर सोचते होंगे कि अभी उनके शरीर में कार्य करने की क्षमता है जिस वजह से वह बिना किसी परेशानी के स्वयं का तथा स्वयं के परिवार का खर्चा उठा सकते हैं। किंतु जब शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी अर्थात जब बुढ़ापा आ जाएगा तब का दृश्य भला क्या होगा! आप सभी पाठकों को हम एक बात सुनिश्चित करवा देते हैं कि मनुष्य जीवन में उसी का बुढ़ापा सुखद गुजरता है जो बुढ़ापे में निर्धन नहीं होता है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक रूप से निर्भर  व्यक्ति को हर तरह से कमजोर बना देती है। इसी वजह से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस के समाधान हेतु अपने मासिक वेतन से कुछ हिस्सा काटकर जमा कर देते हैं। 

गुल्लक द्वारा समझे क्या है ईपीएफओ:-

बाल्यावस्था में हम सभी के पास मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था। जिसमें हम अपने पैसे बचा कर जमा करते और किसी त्यौहार अथवा मेले में उस पैसे को प्रयोग में ले आते। किंतु आज भी ऐसे गुल्लको का प्रयोग किया जाता है लेकिन इन गुल्लको का प्रयोग बच्चे नहीं करते इनका प्रयोग बड़े करते हैं। इस गुल्लक को इपीएफ अकाउंट कहा जाता है। 

आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों के पास इपीएफ अकाउंट होता है जिसमें उनकी मासिक वेतन से 12% का वेतन काट कर इस इपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।  

जाने क्या है यूएएन नंबर (Universal Account Number) :-

सभी इपीएफ अकाउंट होल्डर अर्थात भविष्य निधि खाता धारकों को 12 अंकों का एक अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है। उसे ही Universal Account Number कहा जाता है। 

आपको बता दें कि इस अकाउंट नंबर का प्रयोग हमारे देश में कहीं भी किया जा सकता है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Universal Account Number का संक्षिप्त विवरण प्रदान करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमार यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आएगा।  

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जाने के किस लिए प्रदान किया जाता है Universal Account Number :-

EPFO के तहत सभी इपीएफ अकाउंट होल्डर को Universal Account Number प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक कंपनी जिसमें भी 20 कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं उन सभी का पीएफ अकाउंट बनवाना अनिवार्य होता है। इसकी जिम्मेदारी कंपनी के द्वारा उठाई जाती है। कंपनी के द्वारा बनवाए जाने वाले पीएफ अकाउंट को इपीएफ अकाउंट अर्थात एम्पलाई प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। 

वही जब पीएफ अकाउंट को साधारण नागरिक जैसे कि छोटी मोटी दुकान वाले और छोटा मोटा व्यवसाय चलाने वाले खुलवाते हैं तो उसको पीपीएफ अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। 

पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को भी यूएएन नंबर प्रदान किया जाता है जो कि पूरे देश में कहीं भी मान्य होता है। 

जानिए क्या है यूएएन अकाउंट Universal Account Number :-

Universal Account Number के विषय में हमने आपको ऊपर संक्षिप्त में बताया है किंतु आपका इससे जुड़ी एक अन्य बात को जानना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 

मान लीजिए कि एक कर्मचारी है जो एक कंपनी में कार्य करता है और वहां पर उसका पीएफ अकाउंट बना हुआ है और उसमें उसके वेतन का 12% जमा कर दिया जाता है। किंतु जब वह उस कंपनी को छोड़ किसी अन्य कंपनी में कार्यरत होता है तो क्या एक नए यूएएन नंबर की आवश्यकता होती है?

इसका उत्तर है नहीं ,  यूएएन नंबर वही पुराना वाला रहता है। लेकिन उस पर अब अन्य कंपनी के द्वारा 12% के हिसाब से मासिक वेतन जमा किया जाएगा। 

अकाउंट के बंद पड़ जाने पर क्या हो सकता है नुकसान:-

आप सभी पाठकों में से कुछ अवश्य सोच रहे होंगे कि यदि पीएफ अकाउंट किसी कारणवश बंद हो जाए उसकी मेजॉरिटी समय अवधि पूर्ण होने से पहले तो क्या होगा?

तो आपको बता दें इस स्थिति में आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीएफ खाते के नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का खाता निष्क्रिय श्रेणी में चला जाता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

आपके पीएफ खाते में जमा धनराशि के ऊपर सरकार कुछ ब्याज बढ़ाकर आपको पैसे प्रदान करती है। इंतजारी खाता निष्क्रिय श्रेणी में चला जाता है तो पीएफ खाताधारकों को उस बयान के ऊपर टैक्स देने की नौबत आ जाती है। 

तत्पश्चात 7 वर्षों तक उन पैसों पर क्लेम नहीं किया जा सकता और उस स्थिति में इसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड इसे Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) को सौंप दिया जाता है। परिणाम यह हुआ कि आप अपने पैसे को इसे Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) से 25 वर्ष के भीतर क्लेम कर सकते हैं। 

PF account निष्क्रिय कब होता है :-

आपको हम बता दें कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी अथवा संस्था में काम करता है तो जब तक वह उस कंपनी में काम करता है और उसे मासिक वेतन प्राप्त होती है तब तक उसके पीएफ अकाउंट में हर महीने पैसे जमा होते रहते हैं। किंतु जब उस कंपनी अथवा संस्था से कोई संबंध नहीं रह जाता है तब हर महीने पिएफ का अकाउंट में जमा होने वाला पैसा भी नहीं जमा होता है। 

इस स्थिति में यदि आप 3 वर्ष के भीतर दूसरी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो आप उस पीएफ अकाउंट में पैसा पुनः जमा कर सकते हैं सक्षम हो जाएंगे। 

इस स्थिति में आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय नहीं हो सकता है। किंतु आप 3 वर्षों तक पीएफ खाते से कोई लेन-देन नहीं कर सकते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि EPFO के द्वारा निष्कासित खाते की श्रेणी में रख दिया जाता है। 

इस समय यदि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 साल के भीतर कम से कम एक बार तो ट्रांजैक्शन करना ही होगा। 

निष्कर्ष:-

इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको ईपीएफओ से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां प्रदान की है। हमने पीएफ अकाउंट के बारे में भी बहुत सी मूलभूत जानकारियां आपसे साझा की है। हम आशा करते हैं कि हमारे आर्टिकल आपको बेहद ही पसंद आया होगा। यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछना चाहते हैं तो आपको हमें कमेंट के जरिए कर सकते हैं। 

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Wasim Akram

वसीम अकरम WTechni के मुख्य लेखक और संस्थापक हैं. इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है लेकिन इन्हें ब्लॉगिंग और कैरियर एवं जॉब से जुड़े लेख लिखना काफी पसंद है.

2 thoughts on “EPFO : PF ( Provident Fund) के सदस्य Online UAN (Universal Number) को कैसे जनरेट कर सकते हैं?  ”

  1. Dear.
    IA am Robin sinha working for security department on pvt lts. I have epf univercell account I have to not received any government probite found
    Company name pune dhole patel road
    4th evinew building agies security protection pvt ltd.

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